खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर दो खाद्य प्रतिष्ठानों की अनुज्ञप्तियां निलंबित
महासमुंद, 21 अगस्त 2026। जिले में खाद्य सुरक्षा मानकों के प्रभावी पालन को लेकर चलाए जा रहे सघन निरीक्षण अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने दो खाद्य कारोबार प्रतिष्ठानों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी खाद्य अनुज्ञप्तियां तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी हैं। यह कार्रवाई आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार की गई।
अभिहित अधिकारी श्री उमेश कुमार ने बताया कि खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 17 अगस्त को जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड (डोमिनोज पिज्जा), महासमुंद का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कच्चे, पके, शाकाहारी एवं मांसाहारी खाद्य पदार्थों को उचित रूप से अलग-अलग रखने की व्यवस्था में कमी पाई गई। इससे खाद्य पदार्थों के आपसी संपर्क से दूषित होने का खतरा पाया गया। इसके अलावा मांसाहारी खाद्य पदार्थों को सुरक्षित तरीके से गलाने तथा उनके भंडारण में भी खामियां सामने आईं। खाद्य सुरक्षा मानकों में मिली इन कमियों को देखते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में प्रतिष्ठान की खाद्य अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी गई।
इसी प्रकार 19 अगस्त को ग्राम बिरकोनी स्थित वेदांश फूड इंडस्ट्रीज का निरीक्षण किया गया। यहां खाद्य एवं पैकेजिंग सामग्री के उचित भंडारण, कीट नियंत्रण, खाद्य अपशिष्ट के निस्तारण, खाद्य संचालकों की स्वच्छता एवं सुरक्षा उपकरणों के उपयोग तथा कच्चे माल की जांच सहित कई महत्वपूर्ण खाद्य सुरक्षा मानकों में गंभीर कमियां पाई गईं। इसके बाद संबंधित प्रतिष्ठान की खाद्य अनुज्ञप्ति भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी गई।
दोनों मामलों में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई की गई है। निलंबन अवधि के दौरान संबंधित परिसरों में किसी भी प्रकार का खाद्य कारोबार संचालित नहीं किया जा सकेगा। इस अवधि में केवल निर्धारित सुधारात्मक उपाय किए जा सकेंगे।
आदेश से असंतुष्ट होने पर संबंधित कारोबारियों को नियमानुसार 15 दिवस के भीतर आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, छत्तीसगढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है।
विभाग ने बताया कि आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए जिले में मिठाई, मिष्ठान्न, कन्फेक्शनरी सहित अन्य खाद्य कारोबारों की सघन जांच की जाएगी। खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
स्टेट रिपोर्टर – हेतराम साहू
हमर प्रदेश छत्तीसगढ़
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