गणेशोत्सव में भक्ति और उल्लास के साथ सुरक्षा सर्वोपरि: सीपत थाने में शांति समिति की बैठक, DJ पर पूर्ण प्रतिबंध और नियमों के पालन की सख्त हिदायत
सीपत (बिलासपुर)।
आगामी गणेश उत्सव को शांति, सौहार्द्र और सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से थाना सीपत परिसर में एक महत्वपूर्ण समन्वय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में क्षेत्र की विभिन्न गणेश उत्सव समितियों के पदाधिकारी, ग्राम पंचायतों के सरपंच, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं मीडिया प्रतिनिधि प्रमुख रूप से मौजूद रहे।

बैठक के दौरान पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया कि आस्था और उत्सव का पर्व बिना किसी अप्रिय घटना के तभी संभव है जब सभी समितियां शासन और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगी।
प्रशासन द्वारा समितियों को जारी किए गए प्रमुख दिशा-निर्देश:
* शांति व सौहार्द्र प्राथमिकता: पूरा पर्व आपसी भाईचारे और सौहार्द्रपूर्ण माहौल में मनाया जाए, जिससे सामाजिक ताना-बाना मजबूत बना रहे।

* यातायात में न हो बाधा: पंडाल मुख्य सड़कों या मार्गों पर न बनाए जाएं। यह सुनिश्चित किया जाए कि आवागमन पूरी तरह सुचारू रहे और राहगीरों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
* वैध व सुरक्षित विद्युत कनेक्शन: पंडालों में बिजली का कनेक्शन अनिवार्य रूप से वैध माध्यम से ही लें। शॉर्ट सर्किट या करंट से होने वाले हादसों से बचाव के लिए वायरिंग की समुचित जांच पहले ही पूरी कर लें।
* DJ पर पूर्ण रोक, ध्वनि सीमा का पालन: सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार निर्धारित डेसिबल और तय समय-सीमा के भीतर ही सामान्य साउंड सिस्टम बजाने की अनुमति होगी। डीजे बजाने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
* स्वच्छ छवि वाले वॉलंटियर्स की तैनाती: भीड़ प्रबंधन और व्यवस्था बनाए रखने के लिए समितियां केवल ऐसे सदस्यों को वॉलंटियर बनाएं जिनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि न हो।
* नशे पर कड़ा रुख: नशे के आदी व्यक्तियों को समिति में शामिल करने या वॉलंटियर बनाने की सख्त मनाही है।
* अफवाहों और भड़काऊ पोस्ट से दूरी: सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक, भड़काऊ संदेश अथवा भ्रामक अफवाहों को न तो साझा किया जाए और न ही बढ़ावा दिया जाए।
* CCTV और सुरक्षा इंतजाम: सुरक्षा के दृष्टिकोण से पंडालों में आवश्यकतानुसार सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। पंडाल या उसके आसपास किसी भी प्रकार की ज्वलनशील सामग्री रखने पर रोक रहेगी।
* महिला व बाल सुरक्षा: उत्सव के दौरान पंडालों में दर्शन के लिए आने वाली महिलाओं और बच्चों की सुविधा, गरिमा और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए।
* विसर्जन और शोभायात्रा के नियम: विसर्जन झांकी या शोभायात्रा के दौरान नशे में धुत्त व्यक्तियों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहेगा। जुलूस में किसी भी प्रकार के धारदार हथियार या प्रतिबंधित वस्तु लेकर चलने पर सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
बैठक के अंत में सभी समितियों ने प्रशासन को आश्वस्त किया कि वे निर्धारित नियमों का पूर्णतः पालन करते हुए सीपत क्षेत्र में गणेशोत्सव को भव्य, अनुशासित और सुरक्षित रूप से मनाएंगे।
अभिषेक कुमार पाण्डेय स्टेट हेड रिपोर्टर बिलासपुर छत्तीसगढ़
हमर प्रदेश सी जी
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