Tuesday, October 27 2026
ताज़ा ख़बरें

Loading...

छत्तीसगढ़ में यात्री बसों का किराया बढ़ा, नई दरें राजपत्र में प्रकाशित; दिव्यांगों को 50% तक छूट

State Head - KISHOR_HP
State Head - KISHOR_HP
5 Min Read 0 Comments
हमर प्रदेश छत्तीसगढ़ न्यूज
हमर प्रदेश छत्तीसगढ़ न्यूज

✍️ हमर प्रदेश छत्तीसगढ़ न्यूज स्टेट हेड रिपोर्टर किशोर कुमार 

 

छत्तीसगढ़ में यात्री बसों का किराया बढ़ा, नई दरें राजपत्र में प्रकाशित; दिव्यांगों को 50% तक छूट

 

रायपुर। छत्तीसगढ़ में यात्री बसों से सफर करने वालों को अब अधिक किराया चुकाना होगा। राज्य सरकार ने यात्री बसों के किराये की नई दरें निर्धारित करते हुए अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर दी है। नई दरों में साधारण, डीलक्स और वातानुकूलित सुपर लग्जरी बसों के लिए अलग-अलग किराया तय किया गया है। वहीं, निर्धारित शर्तों के तहत दिव्यांग यात्रियों को किराये में 50 प्रतिशत तक की छूट देने का प्रावधान किया गया है।

 

जानिए बसों की नई किराया दरें

 

**1. साधारण बस सेवा**

- शुरुआती 5 किलोमीटर का किराया: 10 रुपये प्रति यात्री।

- इसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के लिए 1.75 रुपये प्रति यात्री।

 

**2. डीलक्स बस सेवा**

- शुरुआती 5 किलोमीटर का किराया: 12 रुपये प्रति यात्री।

- इसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के लिए 2.20 रुपये प्रति यात्री।

 

**3. वातानुकूलित सुपर लग्जरी बस सेवा**

- शुरुआती 5 किलोमीटर का किराया: 12 रुपये प्रति यात्री।

- इसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के लिए 3.30 रुपये प्रति यात्री।

 

**4. वातानुकूलित अर्द्ध शयनयान एवं शयनयान**

- अर्द्ध शयनयान की सीटों के लिए 3 रुपये प्रति यात्री की दर का उल्लेख किया गया है।

- शयनयान के लिए 3.30 रुपये प्रति यात्री की दर बताई गई है।

 

दिव्यांग यात्रियों को मिलेगी राहत

 

नई व्यवस्था में निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले दिव्यांग यात्रियों को किराये में 50 प्रतिशत तक की छूट देने का प्रावधान है। इसके अलावा, निःशुल्क यात्रा के लिए पात्र श्रेणियों के यात्रियों को 100 प्रतिशत किराया छूट देने की व्यवस्था भी बताई गई है।

 

यात्रियों के बजट पर पड़ेगा असर

 

बस किराये की नई दरें लागू होने से प्रदेश में प्रतिदिन बसों से आवागमन करने वाले यात्रियों के खर्च पर असर पड़ सकता है। खासकर नौकरी, शिक्षा, कारोबार और अन्य जरूरी कार्यों के लिए नियमित यात्रा करने वाले लोगों को अब अपने यात्रा बजट में बदलाव करना पड़ सकता है।

 

नोट:वातानुकूलित अर्द्ध शयनयान और शयनयान के लिए दी गई दरों की गणना का आधार स्पष्ट नहीं है। यात्रियों को सही किराये की जानकारी के लिए राजपत्र में प्रकाशित मूल अधिसूचना एवं लागू शर्तों की पुष्टि करनी चाहिए ।

State Head - KISHOR_HP
Written by

State Head - KISHOR_HP

Contributing writer at THE NEWS HUB. Covering the latest developments in खबरे काम की.

Comments (0)

Leave a Comment

No comments yet. Be the first to share your thoughts!

Latest Videos