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पूर्व DEO सुभाष गंजीर को 4 साल की सश्रम कारावास की सजा

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पूर्व DEO सुभाष गंजीर को 4 साल की सश्रम कारावास की सजा

✍️ हमर प्रदेश छत्तीसगढ़ स्टेट रिपोर्टर - मनोज भट्ट

🚨 ब्रेकिंग न्यूज़ आय से अधिक संपत्ति मामले में दंतेवाड़ा न्यायालय का फैसला, जुर्माना भी लगाया

 

दंतेवाड़ा, 31 अगस्त 2026। भ्रष्टाचार से जुड़े आय से अधिक संपत्ति के मामले में दंतेवाड़ा न्यायालय ने पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) सुभाष गंजीर को दोषी करार देते हुए 4 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने सजा के साथ आरोपी पर जुर्माना भी लगाया है।

 

जानकारी के अनुसार, एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने पूर्व DEO सुभाष गंजीर के ठिकानों पर कार्रवाई कर उनकी ज्ञात वैध आय की तुलना में अधिक संपत्ति से संबंधित दस्तावेज और अन्य सामग्री बरामद की थी। जांच के दौरान बैंक खातों, जमीन-जायदाद और अन्य संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज सामने आए थे।

 

मामले की लंबी सुनवाई के बाद विशेष न्यायालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सुभाष गंजीर को दोषी ठहराते हुए चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही न्यायालय ने उन पर आर्थिक दंड भी लगाया है।

 

न्यायालय के इस फैसले के बाद शिक्षा विभाग में भी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व DEO को सजा सुनाए जाने को भ्रष्टाचार के खिलाफ महत्वपूर्ण कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है।

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Contributing writer at THE NEWS HUB. Covering the latest developments in अपराध.

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