बिलासपुर: नशीली दवाओं की बड़ी खेप के साथ अंतरराज्यीय गिरोह के 3 तस्कर गिरफ्तार; 20 लाख के कैप्सूल व टैबलेट जब्त, संपत्ति होगी कुर्क
बिलासपुर। जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बिलासपुर पुलिस एवं साइबर सेल (ACCU) को बड़ी सफलता मिली है। सीपत थाना क्षेत्र में अंतरराज्यीय स्तर पर नशीली दवाओं की तस्करी करने वाले एक ही परिवार से जुड़े तीन तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लगभग 20 लाख रुपये मूल्य की प्रतिबंधित नशीली दवाओं की भारी खेप बरामद की है। नशे के कारोबार से अर्जित की गई अवैध संपत्ति का ब्यौरा जुटाकर पुलिस वित्तीय जांच (Financial Investigation) भी कर रही है, ताकि संपत्ति जब्ती की कानूनी कार्रवाई की जा सके।

मुखबिर की सूचना पर घर में छापा, 4750 नग नशीली दवाएं बरामद
पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (DIG/SSP) रजनेश सिंह के निर्देश पर जिले में मादक पदार्थों के नेटवर्क को जड़ से खत्म करने 'एंड-टू-एंड' कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में ए.सी.सी.यू. और सीपत पुलिस को पुख्ता सूचना मिली कि ग्राम गुड़ी (लोनियापारा) में उग्रसेन लोनिया अपने बेटे और रिश्तेदार के साथ मिलकर बाहरी राज्य से भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीले कैप्सूल व टैबलेट मंगवाकर खपाने की तैयारी में है।
सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) मधुलिका सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) पंकज पटेल के मार्गदर्शन एवं सीएसपी तिलेश्वर यादव के नेतृत्व में संयुक्त टीम गठित कर ग्राम गुड़ी स्थित उग्रसेन के घर पर घेराबंदी कर दबिश दी गई। तलाशी के दौरान घर से भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां बरामद हुईं, जिनका कोई वैध लाइसेंस या चिकित्सकीय पर्चा आरोपी पेश नहीं कर सके।
जब्त सामग्री का विवरण
* प्रतिबंधित दवाइयां: स्पास-प्रॉक्सिवॉन (Pyvon Spas) कैप्सूल और अल्प्राविन (Alprawin) टैबलेट
* कुल संख्या: 4750 नग
* कुल वजन: लगभग 2,495.64 ग्राम (ढाई किलोग्राम)
* अनुमानित बाजार मूल्य: करीब 20 लाख रुपये
गिरफ्तार आरोपियों की सूची
* उग्रसेन लोनिया (60 वर्ष), पिता: छेडूराम लोनिया
* मुकेश कुमार लोनिया (30 वर्ष), पिता: उग्रसेन लोनिया
* परमेश्वर लोनिया उर्फ कोंदा (20 वर्ष), पिता: लक्ष्मी प्रसाद लोनिया
(तीनों निवासी: ग्राम गुड़ी, लोनियापारा, थाना सीपत, जिला बिलासपुर)
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, आरोपी मुकेश कुमार लोनिया आदतन तस्कर है और पूर्व में भी नारकोटिक्स एक्ट की धारा 21 ও 22 के तहत जेल जा चुका है।
कठोर धाराओं में मामला दर्ज, सप्लाई चेन की पड़ताल जारी
पुलिस ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (NDPS Act) की धारा 21(C), 22(C) और 29 के तहत गैर-जमानती अपराध पंजीबद्ध किया है।
मामले में पुलिस केवल जब्ती तक सीमित न रहकर पूरे बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज की जांच कर रही है कि यह खेप किस राज्य से और किसके माध्यम से बिलासपुर पहुंची थी। साथ ही नशे के अवैध कारोबार से अर्जित अचल व चल संपत्ति को चिन्हित कर अटैचमेंट की वैधानिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
कार्रवाई में शामिल टीम
सफल रेड व जब्ती की इस कार्रवाई में सीपत थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश मिश्रा, ए.सी.सी.यू. प्रभारी निरीक्षक गोपाल सतपथी, उप निरीक्षक हेमंत आदित्य, शिव सिंह बक्साल, महिला आरक्षक शकुंतला साहू, आरक्षक आशीष राठौर, बीरेंद्र राजपूत, मुकेश शर्मा, रमेश यादव, महादेव कुजूर, धीरेंद्र सिंह तोमर एवं राकेश साहू की अहम भूमिका रही। एसएसपी बिलासपुर ने पूरी टीम की तत्परता और कार्यशैली की सराहना की है।
अभिषेक कुमार पाण्डेय स्टेट हेड रिपोर्टर बिलासपुर छत्तीसगढ़
हमर प्रदेश सी जी
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