महासमुंद। जिले में अवैध महुआ शराब के निर्माण, बिक्री और परिवहन के खिलाफ पुलिस का विशेष अभियान लगातार जारी है। इसी अभियान के तहत पुलिस ने सरायपाली, सिंघोड़ा और पिथौरा थाना क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर रेड कार्रवाई करते हुए कुल 4 प्रकरण दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान कुल 22.190 लीटर अवैध शराब जब्त की गई, जिसकी कुल कीमत करीब 4,540 रुपये बताई गई है।
पुलिस के अनुसार होटल, ढाबा, गुमटी और ठेलों सहित ऐसे स्थानों पर लगातार छापामार कार्रवाई की जा रही है, जहां अवैध रूप से शराब की बिक्री अथवा लोगों को शराब पीने-पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
सरायपाली में 10 लीटर महुआ शराब जब्त
थाना सरायपाली क्षेत्र के ग्राम बालसी में 25 अगस्त 2026 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। मौके से विक्रम रात्रे पिता हेमलाल रात्रे, उम्र 23 वर्ष, निवासी ग्राम बालसी को अवैध रूप से शराब बिक्री के लिए रखने के आरोप में पकड़ा गया।
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 10 लीटर देशी हाथ भट्टी महुआ शराब, जिसकी कीमत करीब 2,000 रुपये है, जब्त की। मामले में अपराध क्रमांक 275/26, धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।
सिंघोड़ा में बाड़ी से 12 लीटर अवैध शराब बरामद
थाना सिंघोड़ा क्षेत्र के ग्राम कंवरपाली में भी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रेड की। पुलिस के मुताबिक आरोपी नेहरू लाल रौतिया पिता स्व. लक्ष्मण, उम्र 68 वर्ष, निवासी ग्राम कंवरपाली के घर स्थित बाड़ी से बिक्री के लिए रखी गई 12 लीटर देशी हाथ भट्टी महुआ शराब बरामद की गई।
जब्त शराब की कीमत करीब 2,400 रुपये बताई गई है। आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 97/26, धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।
पिथौरा में ढाबा और दुकान पर कार्रवाई
थाना पिथौरा क्षेत्र में पुलिस ने सीजी-53 ढाबा, नेशनल हाईवे पिथौरा तथा लहरौद स्थित एक दुकान पर कार्रवाई की।
पहले प्रकरण में सीजी-53 ढाबा में संचालक द्वारा ग्राहकों को शराब पीने-पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराए जाने की बात सामने आई। पुलिस ने मौके से 100 एमएल देसी प्लेन शराब, कीमत करीब 70 रुपये, जब्त की। मामले में विरेन्द्र कुमार पटेल पिता भुषण लाल पटेल, उम्र 31 वर्ष, निवासी देवगांव, राजादेवरी, जिला बलौदाबाजार के खिलाफ अपराध क्रमांक 214/26, धारा 36(सी) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।
दूसरे प्रकरण में लहरौद (पिथौरा) स्थित दुकान में पुलिस ने रेड की। पुलिस के अनुसार दुकान संचालक तारणीश शुक्ला पिता नारायण शुक्ला, उम्र 27 वर्ष, निवासी कर्मचारी कॉलोनी वार्ड नंबर 8, लहरौद द्वारा लोगों को शराब पीने-पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही थी। मौके से 90 एमएल देसी प्लेन शराब, कीमत करीब 50 रुपये, जब्त की गई। आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 215/26, धारा 36(सी) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।
4 प्रकरणों में 4 आरोपी गिरफ्तार
पुलिस की इस कार्रवाई में कुल चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के दौरान महुआ और देसी शराब सहित कुल 22.190 लीटर शराब जब्त की गई, जिसकी कुल कीमत 4,540 रुपये बताई गई है।
जिला पुलिस महासमुंद ने स्पष्ट किया है कि अवैध शराब के निर्माण, बिक्री, परिवहन तथा सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने-पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। पुलिस द्वारा होटल, ढाबा, गुमटी और ठेलों पर भी लगातार निगरानी एवं छापामार कार्रवाई की जा रही है।
✍️ स्टेट रिपोर्टर – संतन दास मानिकपुरी
हमर प्रदेश छत्तीसगढ़ | hamarpradeshcg.com
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