रिपोर्टर अमित कुमार हमर प्रदेश छत्तीसगढ़ न्यूज़ जिला रिपोर्टर रायपुर
*07 लाख रूपये कीमत के चोरी की सोने एवं चांदी के आभूषण जप्त*
दिनांक 22.10.2026
* थाना टिकरापारा क्षेत्रांतर्गत रावतपुरा स्थित 02 सूने मकानों को बनाये थे अपना निशाना।*
* प्रकरण में संलिप्त है एक महिला आरोपी।*
* आरोपी लक्ष्मण महानंद पूर्व में भी थाना टिकरापारा के चोरी के प्रकरणों में रह चुका है जेल निरुद्ध।*
* आरोपियों के कब्जे से चोरी की सोने एवं चांदी के आभूषण किये गये है जप्त।*

* जप्त मशरूका की कुल कीमत है लगभग 07 लाख रूपये।*
* एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट एवं थाना टिकरापारा पुलिस की संयुक्त कार्यवाही।*
*01. विवरण -* प्रार्थी श्याम तांती निवासी रावतपुरा फेस-02 ने थाना टिकरापारा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 15.09.2026 से 17.09.2026 के मध्य कोई अज्ञात चोर प्रार्थी के घर में लगे ताले को तोड़कर अंदर प्रवेश किया तथा कमरे में रखी आलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखे सोने एवं चांदी के जेवरात, नगदी रकम तथा बाथरूम एवं किचन में लगे नलों को चोरी कर ले गया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना टिकरापारा में अपराध क्रमांक 876/26 धारा 331(4), 305 बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
*02. विवरण -* प्रार्थी देवनारायण साहू निवासी रावतपुरा कालोनी ने थाना टिकरापारा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 07.09.26 से 18.10.26 के मध्य कोई अज्ञात चोर प्रार्थी के घर में लगे ताले को तोड़कर अंदर प्रवेश किया तथा कमरे में रखी आलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखे सोने के जेवरात एवं चांदी का सिक्का को चोरी कर ले गया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना टिकरापारा में अपराध क्रमांक 978/26 धारा 331(4), 305 बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उपायुक्त (क्राइम एवं साइबर) श्री स्मृतिक राजनाला एवं पुलिस उपायुक्त (पश्चिम जोन) श्री रॉबिन्सन गुरिया द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को अज्ञात आरोपियों की पतासाजी कर शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट एवं थाना टिकरापारा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटनास्थलों का बारीकी से निरीक्षण कर प्रार्थियों से घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ की गई। दोनों घटनास्थलों के निरीक्षण एवं चोरी करने के तरीके के विश्लेषण से यह संभावना सामने आई कि दोनों चोरी की घटनाओं को एक ही आरोपियों द्वारा अंजाम दिया गया है।
पुलिस टीमों द्वारा घटनास्थल एवं आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीव्ही कैमरों के हजारों फुटेज का बारीकी से अवलोकन किया गया। फुटेज में संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की गतिविधियों का सूक्ष्मता से विश्लेषण करते हुए उनके आवागमन एवं संभावित मार्गों की जानकारी जुटाई गई। सीसीटीव्ही फुटेज से प्राप्त महत्वपूर्ण सुरागों का तकनीकी विश्लेषण करने के साथ-साथ अन्य तकनीकी माध्यमों से प्राप्त जानकारियों का आपस में मिलान कर आरोपियों की पहचान सुनिश्चित करने के लगातार प्रयास किए गए। प्रकरण में मुखबिर लगाने के साथ ही चोरी करने के तरीके के आधार पर पूर्व में चोरी की घटनाओं में संलिप्त रहे आरोपियों की जानकारी जुटाई गई। साथ ही, हाल ही में जेल से रिहा हुए चोरी के आरोपियों की गतिविधियों एवं संभावित ठिकानों की जानकारी एकत्रित कर संदिग्धों को चिन्हांकित किया गया।
पुलिस टीमों द्वारा सीसीटीव्ही फुटेज के सतत अवलोकन, तकनीकी विश्लेषण, मुखबिर सूचना एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त साक्ष्यों का आपस में मिलान करते हुए आरोपियों की पहचान करने में सफलता प्राप्त की गई। प्राप्त महत्वपूर्ण सुरागों के आधार पर पुलिस टीम द्वारा लक्ष्मण महानंद एवं शेख खोकन को पकड़कर पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने चोरी की दोनों घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार किया।
विवेचना के दौरान यह भी जानकारी प्राप्त हुई कि अपराध क्रमांक 978/26, धारा 331(4), 305 बीएनएस के प्रकरण में चोरी किए गए सोने के कुछ आभूषणों को बिक्री करने हेतु दुरपती बाई साहू को दिया गया था। प्रकरण में दुरपती बाई साहू की संलिप्तता पायी गई।
तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर निशानदेही पर कब्जे से चोरी की सोने एवं चांदी के आभूषण कीमती लगभग 07 लाख रूपये जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।
*आरोपी लक्ष्मण महानंद पूर्व में भी थाना टिकरापारा के चोरी के प्रकरणों में जेल निरुद्ध रह चुका है।*
*गिरफ्तार आरोपी (अप.क्र. 876/26 धारा 331(4), 305 बीएनएस के प्रकरण में)*
01. लक्ष्मण महानंद पिता चंचल महानंद उम्र 28 साल निवासी बी.एस.यू.पी. कालोनी रावतपुरा फेस 01 ब्लॉक नंबर 16 मकान नंबर 12 थाना टिकरापारा रायपुर।
02. शेख खोकन पिता शेख फजलू उम्र 37 साल निवासी गोर्वधन बाड़ा तेलीबांधा थाना तेलीबांधा रायपुर।
*गिरफ्तार आरोपी (अप.क्र. 978/26 धारा 331(4), 305 बीएनएस के प्रकरण में)*
01. लक्ष्मण महानंद पिता चंचल महानंद उम्र 28 साल निवासी बी.एस.यू.पी. कालोनी रावतपुरा फेस 01 ब्लॉक नंबर 16 मकान नंबर 12 थाना टिकरापारा रायपुर।
02. शेख खोकन पिता शेख फजलू उम्र 37 साल निवासी गोर्वधन बाड़ा तेलीबांधा थाना तेलीबांधा रायपुर।
03. दुरपती बाई साहू पति राम खिलावन साहू उम्र 37 साल निवासी रावतपुरा बी.एस.यू.पी. कालोनी रावतपुरा फेस 01 ब्लॉक नंबर 05 मकान नंबर 17 थाना टिकरापारा रायपुर।
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