✍️ हमर प्रदेश छत्तीसगढ़ न्यूज दुर्ग ब्यूरो चीफ रिपोर्टर कलावती
💰 3.79 लाख रुपये नकद बरामद, ब्याज लेन-देन की डायरी, ब्लैंक चेक और कोरे स्टाम्प पेपर जब्त; कर्जा एक्ट के तहत मामला दर्ज
भिलाई, दुर्ग। वैशाली नगर थाना पुलिस ने अवैध ब्याज वसूली, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के मामले में दो महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से कुल 3 लाख 79 हजार 900 रुपये नकद बरामद किए हैं। इसके अलावा ब्याज के लेन-देन से संबंधित डायरी, ब्लैंक चेक और कोरे स्टाम्प पेपर भी जब्त किए गए हैं।
पुलिस के अनुसार, मामले में शिकायत मिलने के बाद अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान दोनों महिलाओं की संलिप्तता सामने आने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया।
📌 50 हजार रुपये उधार लेने के बाद अतिरिक्त रकम मांगने का आरोप
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, प्रार्थिया पूनम मनोज कुमार ने 27 अक्टूबर 2026 को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि वर्ष 2024 में उन्होंने 50 हजार रुपये ब्याज पर लिए थे। इसके एवज में सुरक्षा के तौर पर ब्लैंक चेक और कोरा स्टाम्प पेपर दिया गया था।
प्रार्थिया के अनुसार, उन्होंने 29 सप्ताह के दौरान 72,500 रुपये ब्याज के रूप में चुकाए। इसके बावजूद उनसे कथित रूप से 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त मांग की जा रही थी। रकम नहीं देने पर गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है।
⚠️ दूसरी महिला ने भी की प्रताड़ना की शिकायत
इसी मामले में प्रार्थिया की सहेली सुमिता तब्बोली ने भी शिकायत की। उनके अनुसार, उन्होंने एक लाख रुपये उधार लिए थे और इसके बदले 1 लाख 40 हजार रुपये चुका दिए थे। इसके बावजूद उन्हें कथित रूप से परेशान किया जा रहा था।
दोनों शिकायतों के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया।
👮 दो महिला आरोपी गिरफ्तार, नकदी और दस्तावेज जब्त
पुलिस ने इस मामले में निम्नलिखित महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया है:
🔹 बबली साहू उर्फ बबली निरंजन (42 वर्ष) — निवासी कोहका, सुपेला।
🔹 ज्योति निरंजन (27 वर्ष) — निवासी श्रमिक नगर, सुपेला।
पुलिस के मुताबिक, आरोपियों के कब्जे और संबंधित स्थानों की तलाशी के दौरान कुल 3,79,900 रुपये नकद बरामद किए गए।
- बबली साहू से 99,900 रुपये नकद बरामद।
- सीमा यादव के मकान से 2,80,000 रुपये नकद बरामद।
- ब्याज के लेन-देन से संबंधित डायरी जब्त।
- ब्लैंक चेक और कोरे स्टाम्प पेपर जब्त।
पुलिस ने प्रकरण में अपराध क्रमांक 402/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 308(5), 3(5) तथा कर्जा एक्ट की धारा 4 के अंतर्गत मामला दर्ज किया है।
🔎 बबली साहू के खिलाफ पहले भी दर्ज हैं मामले
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी बबली साहू के खिलाफ सुपेला थाने में कर्जा एक्ट के तहत पहले भी दो मामले दर्ज हो चुके हैं। पुलिस मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच कर रही है।
📢 अवैध ब्याज वसूली के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई
इस कार्रवाई के बाद अवैध ब्याज वसूली और कर्ज के नाम पर कथित धमकी एवं प्रताड़ना जैसे मामलों को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। पुलिस की कार्रवाई ऐसे मामलों में शिकायत दर्ज कराने और कानूनी प्रक्रिया अपनाने के महत्व को रेखांकित करती है।
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स्टेट हेड रिपोर्टर — किशोर कुमार
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