✍️ हमर प्रदेश छत्तीसगढ़ - स्टेट हेड रिपोर्टर किशोर कुमार
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य शासन ने 04 सितंबर 2026, शुक्रवार को पूरे प्रदेश में शुष्क दिवस (Dry Day) घोषित किया है। इस संबंध में वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने आदेश जारी कर सभी जिला अधिकारियों को सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
*सभी शराब दुकानें और बार रहेंगे बंद*
आदेश के अनुसार 4 सितंबर को प्रदेशभर में —
- सभी देशी और विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें बंद रहेंगी
- रेस्टोरेंट बार, होटल-बार, क्लब, अहाता बंद रहेंगे
- भांग और भांगघोटा की फुटकर दुकानें भी बंद रहेंगी
*होटल, क्लब और रेस्टोरेंट में परोसने पर भी रोक*
शासन ने स्पष्ट किया है कि शुष्क दिवस के दौरान किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, स्टार होटल या गैर-मालिकाना क्लब में मदिरा बेचने या परोसने की अनुमति नहीं होगी।
इस अवधि में व्यक्तिगत रूप से मदिरा भंडारण और गैर-लाइसेंसी परिसरों में शराब रखने पर भी पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। उल्लंघन पाए जाने पर मदिरा जब्त कर संबंधित व्यक्ति/प्रतिष्ठान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
*अवैध शराब के खिलाफ चलेगा विशेष अभियान*
शुष्क दिवस पर अवैध शराब के परिवहन, संग्रहण और विक्रय को रोकने के लिए आबकारी विभाग को विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए जिला, संभागीय और राज्य स्तरीय उड़नदस्ता टीमों द्वारा विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। संदिग्ध वाहनों और संभावित अवैध संग्रहण स्थलों पर छापेमारी कर दोषियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाएगा।
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