कोरिया। जनपद पंचायत बैकुंठपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत टेंगनी में शेड निर्माण के नाम पर शासकीय राशि के कथित गबन के मामले में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने बड़ी कार्रवाई की है। EOW ने सरपंच, पंचायत सचिव और पंच के पति के खिलाफ विशेष न्यायालय, बैकुंठपुर में अभियोग-पत्र यानी चालान पेश किया है।
मामला ग्राम पंचायत टेंगनी के मूलभूत मद की 1.50 लाख रुपये की शासकीय राशि से जुड़ा है। आरोप है कि शेड निर्माण के लिए सामग्री आपूर्ति के नाम पर यह राशि पंच कसीदन बीबी के पति मो. इसराइल खान के निजी बैंक खाते में चेक के माध्यम से अंतरित की गई।
शिकायत के बाद शुरू हुई जांच
ग्राम पंचायत टेंगनी के उपसरपंच खेलसिंह ने सरपंच इन्द्रासो सिंह, मो. इसराइल खान सहित अन्य के खिलाफ EOW में शिकायत की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि पंचायत की मूलभूत मद की राशि का निर्धारित प्रक्रिया के विपरीत निजी खाते में भुगतान किया गया।
मामले में न्यायालय के निर्देश के बाद जांच आगे बढ़ाई गई। जांच के दौरान सामने आया कि मो. इसराइल खान के नाम पर न तो कोई पंजीकृत फर्म थी और न ही GST पंजीयन। इसके बावजूद उसे सामग्री आपूर्तिकर्ता दर्शाकर 1.50 लाख रुपये का भुगतान किया गया।
एक ही व्यक्ति को मजदूर और सप्लायर बताया गया
जांच में एक और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया। मो. इसराइल खान इसी शेड निर्माण कार्य में अकुशल श्रमिक के रूप में काम कर चुका था और उसे मस्टर रोल के जरिए मजदूरी का भुगतान भी किया गया था। इसके बावजूद उसी निर्माण कार्य में उसे सामग्री आपूर्तिकर्ता दर्शाकर अलग से 1.50 लाख रुपये का भुगतान किया गया।
EOW के अनुसार, एक ही व्यक्ति को एक ही निर्माण कार्य में श्रमिक और सामग्री आपूर्तिकर्ता के रूप में दर्शाना निर्धारित प्रक्रिया के विपरीत पाया गया।
सरपंच और सचिव ने किए संयुक्त हस्ताक्षर
जांच के मुताबिक सरपंच इन्द्रासो सिंह और पंचायत सचिव विजेन्द्र प्रसाद साहू ने भुगतान को स्वीकृति देते हुए चेक पर संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए। आरोप है कि दोनों लोकसेवकों ने अपने पद और अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए शासकीय राशि मो. इसराइल खान के निजी बैंक खाते में अंतरित कराई।
विवेचना में तीनों आरोपियों पर आपसी मिलीभगत और आपराधिक षड्यंत्र के जरिए निर्धारित क्रय एवं भुगतान प्रक्रिया का पालन किए बिना शासकीय राशि के दुरुपयोग का आरोप सामने आया।
इन धाराओं के तहत कार्रवाई
विवेचना पूरी होने के बाद EOW ने इन्द्रासो सिंह, विजेन्द्र प्रसाद साहू और मो. इसराइल खान के खिलाफ विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया में चालान पेश किया है।
आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 12 एवं 13(1)(क), सहपठित धारा 13(2) तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 और 120-बी के तहत कार्रवाई की गई है। मामले में अब आगे की न्यायिक कार्रवाई जारी है।
नोट: आरोप न्यायालय में विचाराधीन हैं और आरोप सिद्ध होना अभी बाकी है।
✍️ किशोर कुमार छत्तीसगढ़ स्टेट रिपोर्टर हमर प्रदेश
Comments (0)
Leave a Comment
No comments yet. Be the first to share your thoughts!