✍️ हमर प्रदेश छत्तीसगढ़ स्टेट हेड रिपोर्टर किशोर कुमार
दुर्ग। जामुल थाना क्षेत्र में हरेली रैली देखने पहुंचे लोगों के साथ मारपीट और धारदार हथियार लहराकर जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल एक धारदार लोहे का हथियार और लकड़ी का डंडा भी जब्त किया है।
रैली देखने पहुंचे युवकों से हुआ विवाद
पुलिस के अनुसार घटना 22 अगस्त 2026 की शाम करीब 6 बजे की है। साहिल साहू अपने दोस्तों शुभम पाठक, वासु निषाद और तनु निषाद के साथ शंकर नगर के पास छावनी में हरेली रैली देखने पहुंचा था।
इसी दौरान श्रमिक नगर निवासी रितेश कश्यप, राहुल, समीर और अन्य लोगों का शुभम के साथ विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया।
बीच-बचाव करने पर साहिल से भी मारपीट
शुभम के साथ मारपीट होते देख साहिल साहू ने बीच-बचाव करने का प्रयास किया। आरोप है कि इस दौरान आरोपियों ने साहिल के साथ भी गाली-गलौज और मारपीट की। साहिल की मां और बहन ने भी विवाद शांत कराने की कोशिश की।
इसी दौरान आरोपी रितेश कश्यप द्वारा कथित तौर पर धारदार हथियार निकालकर लहराया गया और जान से मारने की धमकी दी गई। मारपीट में साहिल को चोटें आईं। इसके बाद उसने जामुल थाने पहुंचकर घटना की शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने तीन आरोपियों को दबोचा
प्रार्थी की शिकायत पर जामुल थाना पुलिस ने अपराध क्रमांक 599/2026 दर्ज कर जांच शुरू की। मामले में बीएनएस की धारा 296, 351(3), 115(2), 3(5) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की और संभावित ठिकानों पर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने रितेश कश्यप, समीर खान और राहुल बेहरा को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक धारदार लोहे का हथियार और एक लकड़ी का डंडा बरामद किया। तीनों आरोपियों को 23 अगस्त 2026 को विधिवत गिरफ्तार किया गया।
पुलिस की लोगों से अपील
दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से सार्वजनिक आयोजनों और रैलियों के दौरान शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है। पुलिस ने कहा कि किसी भी विवाद, मारपीट या संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दी जाए।
पुलिस के मुताबिक कानून हाथ में लेने, धारदार हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन करने या किसी व्यक्ति को भयभीत करने वाले कृत्यों में शामिल लोगों के खिलाफ उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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